इंडेक्सेशन का इस्तेमाल करें

पिछले कुछ साल से महंगाई इन्वेस्टर्स के लिए अभिशाप रही है, लेकिन कुछ के लिए यह फायदे का सौदा भी है। टैक्स रूल्स इन्वेस्टर्स को किसी ऐसेट की कॉस्ट होल्डिंग पीरियड के दौरान इनफ्लेशन से अजस्ट करने की इजाजत देते हैं। टैक्सपेयर के पास लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर 10 फीसदी फ्लैट टैक्स या इंडेक्सेशन के बाद 20 फीसदी टैक्स चुकाने का ऑप्शन होता है। हालांकि, रेट ज्यादा है, लेकिन हायर इनफ्लेशन से पिछले कुछ साल में यह बेहतर ऑप्शन बन गया है। जिन टैक्सपेयर्स ने इसका फायदा उठाया है, वे अपना टैक्स घटाकर शून्य करने में भी कामयाब हुए हैं। अगर आपने 3 साल पहले किसी डेट फंड या डेट से जुड़ी एमआईपी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया था और आपको 10 फीसदी का ऐनुअल रिटर्न मिला है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी।

हालांकि, सभी इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेशन बेनेफिट के लिए योग्य नहीं होती। डेट फंड, एफएमपी, डेट-ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड और गोल्ड ईटीएफ के लिए इसका फायदा उठाया जा सकता है।